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प्रदेश सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब हर कार्डधारक को 31 अगस्त तक ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) कराना अनिवार्य होगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि तक प्रक्रिया पूरी न करने वालों का राशन वितरण 1 सितंबर से अगले तीन माह तक रोक दिया जाएगा।
विभाग के आयुक्त भूपेन्द्र एस. चौधरी ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी, दोनों ही प्रकार के राशन कार्ड जारी हैं। सभी लाभार्थियों का डाटा आधार से जोड़ना और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है।

पांच साल से कम आयु के बच्चों को ई-केवाईसी से छूट दी गई है। वहीं बुजुर्ग, दिव्यांग या गंभीर रूप से बीमार लोगों का यदि आधार सत्यापन फेल हो रहा है, तो वे क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से संपर्क कर वैकल्पिक व्यवस्था करा सकते हैं।
जिन कार्डधारकों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है, वे नजदीकी उचित दर की दुकान (ई-पॉस मशीन) पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। नए राशन कार्ड धारक या जिनके परिवार में नई यूनिट जुड़ी है, उन्हें भी केवाईसी कराना अनिवार्य है। विवाहित महिलाएं, जिनका नाम अभी ससुराल के राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है, वे विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर यूनिट स्थानांतरण करवा सकती हैं।

विभाग ने साफ कहा है कि समय पर ई-केवाईसी न कराने पर सितंबर से तीन महीने तक राशन बंद हो जाएगा। इसलिए सभी लाभार्थियों से अपील है कि जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें।






