
हापुड़। (फ़ॉक्सलेंन न्यूज़)
वर्ष 2012 में एक युवती के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए आठ वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 21 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक आशीष कुमार ने बताया कि कोतवाली हापुड़ क्षेत्र निवासी एक युवती ने वर्ष 2012 में थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि आकाश उर्फ अक्कू ने उसको बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी आकाश ने कहा कि वह उससे शादी कर लेगा। जब कुछ समय बाद उसने आरोपी से कहा कि वह गर्भवती है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर किया।

इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम में चल रही थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम मिताली गोविंद राव ने आरोपी आकाश उर्फ अक्कू को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।




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