फ़ॉक्सलेंन न्यूज़। अगर आप उत्तर प्रदेश में  राशन कार्ड धारक है तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की साबित हो सकती है। क्योंकि खाद्य एवं रसद विभाग ने प्रदेश के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से 30 जून, 2025 तक पूरी कराई जाए। यह निर्देश केंद्र सरकार के ताजा दिशा-निर्देशों के तहत जारी किया गया है, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय से खाद्यान्न आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।

खाद्य एवं रसद विभाग में अपर आयुक्त सत्यदेव की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ई-केवाईसी की अंतिम तिथि अब और नहीं बढ़ाई जाएगी, और जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी 30 जून तक पूरी नहीं होगी, उन्हें जुलाई से राशन वितरण सूची से बाहर किया जा सकता है।

ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रक्रिया, आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से डिजिटल पहचान सत्यापन की प्रणाली है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लाभार्थी वाकई पात्र और जीवित हों, और किसी फर्जी या मृत व्यक्ति के नाम पर राशन का आवंटन न हो। इस प्रक्रिया में लाभार्थी को अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना होता है और बायोमेट्रिक सत्यापन या ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण करना होता है। यह कदम डुप्लीकेट राशन कार्ड, फर्जी लाभार्थी, और अनावश्यक खाद्यान्न आवंटन को रोकने की दिशा में उठाया गया है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लगभग 15 करोड़ से अधिक लाभार्थी राशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। इनमें अंत्योदय योजना और पात्र गृहस्थी श्रेणियों के लाभार्थी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, अभी तक लगभग 85% लाभार्थियों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है, जबकि शेष 15% लाभार्थियों को अंतिम चेतावनी दी जा रही है कि वे समय रहते प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा उन्हें खाद्यान्न वितरण से वंचित रहना पड़ सकता है।

अपर आयुक्त सत्यदेव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर ई-केवाईसी कराई जाए। नजदीकी राशन दुकानों, जन सेवा केंद्रों (CSC), और कॉमन सर्विस सेंटरों पर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। स्थानीय स्तर पर मुनादी, पंपलेट, बैनर आदि से प्रचार किया जाए। राशन डीलरों को भी निर्देशित किया जाए कि वे लाभार्थियों को केवाईसी के लिए प्रेरित करें। जिन जिलों में ई-केवाईसी की प्रक्रिया सुस्त है, वहां साप्ताहिक रिपोर्ट मंगाई जा रही है और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरकार ने काफी सरल बनाया है। लाभार्थी निम्नलिखित माध्यमों से ई-केवाईसी कर सकते हैं। 

जन सेवा केंद्र (CSC): आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ जाएं। ओटीपी अथवा बायोमेट्रिक के जरिए प्रक्रिया पूरी होगी।

राशन डीलर: कई राशन डीलरों को भी आधार प्रमाणीकरण की सुविधा दी गई है। वहां पर भी यह प्रक्रिया कराई जा सकती है।

ऑनलाइन माध्यम: कुछ लाभार्थी fcs.up.gov.in पोर्टल पर जाकर भी e-KYC की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, यदि मोबाइल नंबर आधार से लिंक है।

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