पिलखुवा। (फ़ॉक्सलेन न्यूज़) नगर पालिका पर सूचना का अधिकार नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस सम्बंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण संघ भारत के संरक्षक द्वारा जन सूचना अधिकारी को पत्र लिखकर नगर पालिका से सूचना दिलाने की मांग की है।


संघ के संरक्षक राम भरोसे तोमर ने बताया कि 30 जुलाई को नगर पालिका से नगर पालिका का विस्तार परिषद के गठन के बाद कितनी बार हुआ, विस्तार में कौन-कौन से गांव शामिल किए गए है। जिन गांवों को शामिल किया गया है उनकी कितनी भूमि नगर पालिका में सम्मिलित की गई इसकी जानकारी मांगी गई है।

इसके अलावा खेड़ा देहात नगर पालिका सीमा निकट बस स्टैंड पुलिस चौकी पर हाई कोर्ट का स्थगन आदेश या नहीं है तो, रिट याचिका संख्या उपलब्ध कराने तथा शहर के मध्य में निकाला नाला जो कनखली से मोहल्ला गढ़ी, उमराव सिंह धर्मशाला होता हुआ नेशनल हाईवे पर पहुंचता है, उक्त नाले के दोनों तरफ कितनी चौड़ी पटरी है पटरी पर अतिक्रमण है या नहीं इसकी जानकारी मांगी गई थी लेकिन इस सम्बंध में पालिका की ओर से कोई जानकारी उपलब्ध नही कराई गई है।


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