
हापुड़/धौलाना । (फ़ॉक्सलेन न्यूज़) अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में दमे में न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है। वहीं 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना धौलाना क्षेत्र निवासी नाबालिग ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें पीड़िता ने बताया कि 22 सिंतबर 2017 को कालेज से पैदल घर जा रही थी। तभी दीपू उर्फ दीपेंद्र ने उसे रास्ते में रोक लिया और अश्लील हरकत करने लगा। विरोध पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले की पॉक्सो, अश्लील हरकत करने सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दीपू उर्फ दीपेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।



