
हापुड़/धौलाना। (फ़ॉक्सलेन न्यूज़) नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में बृहस्पतिवार को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जिसमें कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा मामले के अन्य दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।


आपको बता दें कि कोतवाली धौलाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री को विकास उर्फ गोलू, सज्जो व जोगेंद्र बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। काफी तलाश करने पर भी उनकी पुत्री नहीं मिली है। पुलिस ने विकास के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म, अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। मामले के अन्य आरोपी सज्जो व जोगेंद्र के खिलाफ अपहरण की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।

न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी विकास को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा न्यायालय ने मामले के अन्य आरोपी सज्जो व जोगेंद्र को अपहरण व षडयंत्र में शामिल होने का दोषी करार दिया। दोनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
