फ़ॉक्सलेंन न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 25 साल पहले हुए जनार्दन सिंह हत्याकांड में बीजेपी नेता विजय सिंह विद्यार्थी समेत दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूरी घटना सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के इटौरी बाजार की है। 25 साल पहले यानी 3 अक्टूबर 2000 को वादी अनिरुद्ध सिंह ने थाने में केस दर्ज कराया था कि उनके भाई जनार्दन सिंह की सरेआम बाजार के गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

घटना के चार दिन पहले केस दर्ज कराने वाले वादी अनिरुद्ध सिंह ने बताया पुलिस को बताया था कि उनका भतीजा देवेन्द्र सिंह बाजार गया था। इसी थाना क्षेत्र के सोनिकपुर गांव निवासी अजय कुमार सिंह ने उसे धमकी थी कि यदि कोई उसके किसी कार्य में दखल करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। जिसके बाद वादी ने गांव में ही एक पंचायत बुलाई थी। पंचायत बुलाए जाने की जानकारी मिलते ही दोनों भाई अजय सिंह और विजय सिंह आग बबूला हो गई। इसके बाद हत्या की योजना बना डाली।

घटना के दिन वादी का भाई जनार्दन सिंह और उनका भतीजा बाइक से इटौरी बाजार से घर लौट रहा था। इसी दरम्यान दो बाइक सवार सोनिकपुर गांव निवासी विजय सिंह विद्यार्थी और अजय सिंह के साथ सरायख्वाजा निवासी प्रमोद सिंह ने पहुंचकर उन्हें रोक लिया। विजय सिंह और प्रमोद ने जनार्दन को पकड़ा और ललकारते हुए कहा था कि आज इसे जान से खत्म कर दो।

इसके बाद विजय के भाई अजय सिंह ने गोली मारकर जनार्दन सिंह की हत्या कर दी थी। फायरिंग की आवाज सुनकर अफरा-तफरी का माहौल हो गया था। बदमाशों ने आस पास के लोगों को चेतावनी भी दी थी कि कोई पास आया तो उसे भी मार दिया जाएगा। हत्या के बाद एक ही बाइक पर सवार होकर तीनों बदमाश भाग गए थे जबकि दूसरी बाइक घटनास्थल पर ही छूट गई थी।

घटना के बाद पुलिस ने बड़ी अनिरुद्ध सिंह की तहरीर पर केस दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में बहस चल रही थी। फरार होने के चलते विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद सिंह की फाइल अलग रखते हुए हत्यारोपी अजय सिंह को कोर्ट ने पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

दोनों फरार आरोपियों की पत्रावली को तलब करते हुए अदालत ने सुनवाई की. साक्ष्यों और गवाहों को देखते हुए अपर सत्र न्यायधीश रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर कोर्ट ने 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया है।

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