
फ़ॉक्सलेन न्यूज़।
केंद्र सरकार ने घर बनवाने वालो को राहत पंहुचाने के उद्देश्य से एक ऐसी योजना शुरू की है जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) योजना में लाभार्थियों को 3% कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं।
20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए आवास मुहैया करना था। योजना के लाभार्थियों का चयन तीन-स्टेज के वेरिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसके जरिए सरकार सुनिश्चित करती है कि सहायता सबसे योग्य व्यक्तियों तक पहुंचे।

योजना के पात्र लाभार्थियों को उनके पक्के मकान के निर्माण के लिए 3% कम ब्याज दर पर ₹70,000 तक का लोन उपलब्ध है। अधिकतम मूल राशि जिसके लिए सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है वह ₹2 लाख है। यह अतिरिक्त ऋण सहायता लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करती है।
पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
बिना आश्रय वाले सभी परिवार इसके लिए योग्य हैं। इसके अलावा, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अनुसार कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले घरों या शून्य, एक या दो कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवार भी योजना के दायरे में आते हैं।
ये परिवार ऑटोमैटिक बाहर हो जाएंगे
कुछ परिवार को ऑटोमैटिक योजना से बाहर कर दिया जाएगा। जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उनकी क्रेडिट सीमा ₹50,000 या उससे अधिक है। वह भी इसके दायरे से बाहर रहेंगे। सरकारी कर्मचारी या गैर-कृषि उद्यम वाले और 15,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले या आयकर का भुगतान करने वाले परिवार को भी लाभ नहीं मिलेगा। जिन परिवारों के पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन या सिंचित भूमि (2.5 एकड़ से अधिक) जैसी संपत्ति है, वह भी लाभान्वित नहीं होंगे।
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