
हापुड़। (फ़ॉक्सलेन न्यूज़) गला काटकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर शनिवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के दोनों आरोपियों को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है।

आपको बता दें कि जनपद क्षेत्रांगत ग्राम बिहूनी के चौकीदार टुक्की सिंह ने बहादुगढ़ कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 24 फरवरी 2019 को गांव बिहूनी निवासी कन्नू पुत्र राजेंद्र के ईख के खेत में अचानक आग लग गई। गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग के बुझने पर टार्च की रोशनी में उसने एक अधजला शव देखा। शव का सिर नहीं था।
जिसको देखकर लग रहा था कि व्यक्ति को मारकर यहां डालकर आग लगाई गई है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट लिखकर जांच शुरु की। जांच के दौरान पता चला कि गांव का ही अमित त्यागी दो दिन से लापता है। जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज है। पुलिस ने गुमशुदा अमित त्यागी के परिजनों को थाने बुलाकर शव की शिनाख्त कराई। जिसमें परिजनों ने कपड़े आदि के आधार पर शव अमित त्यागी के होने की शिनाख्त की। पुलिस ने मामले में गांव बिहूनी निवासी अंकित त्यागी व रिंकू को गिरफ्तार किया।

पूछताछ करने पर आरोपी अंकित ने पुलिस को बताया कि उस पर अमित त्यागी द्वारा उधार दी गई धनराशि थी। जिसको वह बार-बार वापस मांग रहा था। जिसके चलते उसने अपने साथी रिंकू के साथ मिलकर अमित त्यागी की हत्या कर दी। उसने बताया कि उसने अमित की गोली मारकर हत्या की थी। जिसके बाद उसका सिर काटकर अलग कही दबा दिया था। शव की शिनाख्त न हो इसके लिए उसने शव को ईख के खेत में डालकर आग लगा दी थी।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम मिताली गोविंद राव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने मामले के आरोपी अंकित त्यागी व रिंकू को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी अंकित त्यागी पर 27 हजार व रिंकू पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
