
हापुड़/पिलखुवा। (फ़ॉक्सलेन न्यूज़) अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गांव खेड़ा थाना पिलखुवा निवासी कुलदीप ने अश्लील हरकत की। पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले में निर्णय सुनाया।

न्यायाधीश ने आरोपी कुलदीप को मामले में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।


