पिलखुवा। (फ़ॉक्सलेन न्यूज़)

नगर पालिका ने राजस्व वृद्धि के लिये जिन मोहल्ले के बिल वितरण नही हुए उनमें गृह, जल,सीवर कर बिलों पर कुछ मोहल्ले में 20 प्रतिशत छूट की सीमा 15 नवम्बर तक बढा दी है।

नगर पालिका परिषद लगातार राजस्व वृद्धि व राजस्व कोष में राजस्व जमा करने के लिए कोशिश कर रही है। नगर के मोहल्ला मंडी, रमपुरा, कृष्णगंज, आर्यनगर, गढी, मोटर स्टैण्ड,मढैया जाटान व 1208 डुप्लीकेसी फाइल के आनलाइन बिलों को जमा करने के लिए 20 प्रतिशत छूट की अवधि 15 नवम्बर तक बढा दी गयी है। अब इन मोहल्ले के लोगों को इस छूट का फायदा 15 नवम्बर तक उठा सकते हैं और घर बैठे बिल के बार कोड से , नगर पालिका की कर वेबसाइट पर जाकर , चैक द्वारा जमा करने वाले कार्यालय जाकर कर बिल जमा कर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं ।

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नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि जिन मोहल्लों में आनलाइन बिल वितरण का कार्य शेष रह गया था उनमें नियमानुसार 20 प्रतिशत छूट की समय सीमा 15 नवम्बर 2024 तक बढाने का निर्णय लिया गया है।

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